बिग ब्रेकिंग: उत्तराखण्ड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला! पूर्व सैनिकों को हर बार सरकारी नौकरी में मिलेगा आरक्षण का लाभ, जानें पूरा मामला

नैनीताल। पूर्व सैनिकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, जिससे राज्य के हजारों पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत मिली है। अब पूर्व सैनिकों को हर बार सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी में एक बार आरक्षण देने वाले सरकार के जीओ को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को एक शासनादेश को पूर्व सैनिक दिनेश कांडपाल ने उत्तराखण्ड हाईकोर्ट में चुनौती दी। दिनेश कांडपाल ने अपनी याचिका में ये तर्क दिया कि साल 1993 के एक अधिनियम (Act) के तहत पूर्व सैनिकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और दिव्यांगजनों को आरक्षण का स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस अधिनियम में साफ तौर पर कहा गया है कि उन्हें आरक्षण 'मिलेगा', न कि सिर्फ 'एक बार'। यह अधिनियम किसी भी तरह से आरक्षण के लाभ को एक बार तक सीमित नहीं करता। याचिकाकर्ता ने इस शासनादेश क असंवैधानिक बताया। राज्य सरकार ने 22 मई 2020 को एक शासनादेश (Government Order) जारी किया था। इस शासनादेश में कहा गया था कि अगर किसी पूर्व सैनिक को एक बार राज्य सरकार की नौकरी में आरक्षण का लाभ मिल जाता है, तो वह दोबारा इस आरक्षण का अधिकारी नहीं होगा। सीधा कहें तो, एक बार आरक्षण का लाभ लेने के बाद, वह सैनिक भविष्य की किसी भी सरकारी नौकरी में आरक्षण का हकदार नहीं रह जाता था। इस नियम से पूर्व सैनिकों को काफी परेशानी हो रही थी और वे अपनी प्रतिभा के बावजूद अवसरों से वंचित हो रहे थे। सरकार के 22 मई 2020 के उस शासनादेश को पूरी तरह से निरस्त कर दिया, जो आरक्षण को एक बार तक सीमित कर रहा था।