LUCC Scam Update: शबाब हुसैन और मायफ्लेज डायरेक्टर्स पर ₹4.44 करोड़ की धोखाधड़ी में मुंबई कोर्ट ने भेजे समन

LUCC Scam Update: Mumbai court summons Shabab Hussain and Myflage directors in ₹4.44 crore fraud case


बड़े लोनी अर्बन मल्टी क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) घोटाले के मुख्य आरोपी शबाब हुसैन पर कानूनी शिकंजा बढ़ता  लगातार जा रहा हैं। उत्तराखंड में हजारों जमाकर्ताओं को करोड़ों का चूना लगाने के आरोपों का सामना कर रहे हुसैन पर अब मुंबई से एक और बड़ा कानूनी शिकंजा कस गया है।
मुंबई की गिरगांव अदालत ने ₹4.44 करोड़ के चेक बाउंस मामले में शबाब हुसैन समेत मायफ्लेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक बिस्वजीत बादल घोष और पियाली श्यामलेन्दु चटर्जी को तलब किया है। कोर्ट ने ओशिवाड़ा थाने को मामले की जांच कर रिपोर्ट तपन करने के निर्देश भी दिए हैं । यह मामला एक एविएशन ट्रेनिंग कंपनी से जुड़े बड़े वित्तीय विवाद से संबंधित है, जिसने जांच एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।
गौरतलब है कि LUCC घोटाला वर्ष 2019 में सामने आया था, जिसने उत्तराखंड भर में हजारों निवेशकों को गंभीर आर्थिक संकट में डाल दिया। अनुमान के मुताबिक इस घोटाले में ₹1500 करोड़ से अधिक की जमा राशि फंसी हुई है। सोसाइटी ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और रिकरिंग डिपॉजिट (RD) जैसी योजनाओं के जरिए निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच दिया था, लेकिन वर्ष 2024 में अचानक इसके कार्यालय बंद हो गए।
अब मायफ्लेज एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं ने शबाब हुसैन की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अभिनेता आयुष शाह ने मायफ्लेज के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें ₹4,44,48,000 की सुनियोजित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप लगाए गए हैं।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि संस्थान ने निवेशकों और छात्रों को अपनी संपत्तियों, मान्यताओं और प्रमाण-पत्रों को लेकर गुमराह किया। छात्रों का दावा है कि उन्हें न तो वादा किया गया प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध कराया गया और न ही वैध सर्टिफिकेट दिए गए, जिससे उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों में संस्थान की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

 

आवाज़ इंडिया से बातचीत में आयुष शाह ने कहा, “जिस संस्थान को हमने एक भरोसेमंद शैक्षणिक उद्यम समझा, वह असल में धोखाधड़ी की सोची-समझी साजिश निकला। निवेशकों और छात्रों—दोनों को बड़े पैमाने पर गुमराह किया गया।”
मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरगांव कोर्ट ने ओशिवारा पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया है कि वह घोष, चटर्जी, उनके परिजनों और शबाब हुसैन के नाम दर्ज मौजूदा FIR का पूरा विवरण अदालत में पेश करे। यह कार्रवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा LUCC घोटाले में CBI जांच के आदेश के समानांतर चल रही है, जिससे एविएशन फर्म और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की गहन जांच के संकेत मिलते हैं।

शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश हुए अधिवक्ता केपी दुबे ने कहा,“यह धोखे और जालसाजी के जरिए किया गया सुनियोजित वित्तीय अपराध है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि शबाब हुसैन से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय लेन-देन की जांच तेज कर दी गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और नैनीताल सहित उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में LUCC घोटाले से जुड़े कुल 18 FIR दर्ज की जा चुकी हैं।