बड़ी खबरः उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने निरस्त की पंचायत चुनाव से सम्बंधित सभी याचिकाएं! कही बड़ी बात

Big news: Uttarakhand High Court canceled all the petitions related to Panchayat elections! Said something big

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव से सम्बंधित एक दर्जन से अधिक याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को कोई राहत न देते हुए उन्हें एक साथ निरस्त कर दिया। कोर्ट ने इन मामलों में याचिकाकर्ताओं से चुनाव याचिकाएं दायर करने की छूट दी है। बुधवार को न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ में एक दर्जन से अधिक याचिकाएं सुनवाई के लिये पेश हुई। जिनमें अधिकांश लोगों ने नामांकन पत्र निरस्त होने को चुनौती दी थी। जबकि कई लोगों के नाम मतदाता सूची में न होने, कुछ के नाम दो जगह होने, जाति प्रमाण पत्र आदि से सम्बंधित थीं। इन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के अधिवक्ता ने संविधान के अनुच्छेद 242 व उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 का उल्लेख करते हुए कोर्ट को बताया कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ऐसे मामलों में हाईकोर्ट द्वारा हस्तक्षेप न करने का प्रावधान है और इन मामलों में चुनाव याचिकाएं दायर हो सकती हैं। इस तर्क के बाद कोर्ट ने किसी भी मामले में कोई अंतरिम राहत न देते हुए सभी याचिकाएं निस्तारित कर दी हैं।