बिग ब्रेकिंगः आरजी कर डॉक्टर रेप-मर्डर केस! संजय रॉय दोषी करार, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा

Big Breaking: RG Kar Doctor Rape-Murder Case! Sanjay Roy found guilty, sentence to be pronounced on Monday

नई दिल्ली। आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या के मामले में कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी पाया है। सियालदह कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ बीएनएस धारा 64, 66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने मुकदमा शुरू होने के 57 दिन बाद फैसला सुनाया। जज ने संजय रॉय को दोषी ठहराते हुए अपनी टिप्पणी में कहा कि तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। संजय ने जज से पूछा कि मुझे फंसाने वाले अन्य लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? इसके जवाब में जज अनिर्बान दास ने कहा कि मैंने सभी सबूतों की बारीकी से जांच की है और गवाहों को सुना है, मुकदमें के दौरान दलीलें भी सुनी हैं। इन सब से गुजरने के बाद मैंने तुम्हें दोषी पाया है। तुम दोषी हो। तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए।

अदालत 20 जनवरी को संजय रॉय की सजा का ऐलान करेगी। उसे तब तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें कि इस केस के बाद देशभर में रोष फैल गया था और कोलकाता में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन चला था, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर और चिकित्साकर्मी शामिल थे। पिछले साल 9 अगस्त को महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव आरजी कर अस्पताल के सेमिनार हॉल में अर्धनग्न अवस्था में मिला था। कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने इस केस को अपने हाथों में ले लिया था और जांच शुरू की थी। केंद्रीय जांच एजेंसी ने भी अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को ही मुख्य आरोपी माना था और उसके लिए कोर्ट से सजा.ए.मौत की मांग की थी।