उत्तराखण्डः राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेजों में प्रवक्ता की प्रस्तावित लिखित परीक्षा स्थगित! हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, जानें पूरा मामला

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता के 200 पदों हेतु 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित लिखित मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए परीक्षा को स्थगित करते हुए एआईसीटीई से सलाह लेकर परीक्षा की नई तिथि जारी करने के साथ ही आयोग से परीक्षा स्थगित होने की सूचना का व्यापक प्रचार करने को भी कहा है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो। इन पदों के लिए ऑल इंडिया कॉउंसिल फ़ॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) के अनुसार बी टेक व एम टेक है जबकि यूकेपीएससी ने यह योग्यता केवल बी टेक निर्धारित की थी। बता दें कि यूकेपीएससी ने राजकीय पॉलिटेक्निकों में मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के प्रवक्ता पदों के लिए जुलाई 2024 में विज्ञप्ति जारी की थी। जिनके लिए बी टेक योग्यता रखी गई थी। जिसे बी टेक, एम टेक उत्तीर्ण छात्र मधुसूदन ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि राज्य सरकार व यूकेपीएससी, एआईसीटीई के मानकों के विपरीत यह नियुक्ति नहीं कर सकता है। इस मामले में हाईकोर्ट द्वारा 12 मार्च व 18 मार्च को जारी निर्देशों के क्रम में सरकार व लोक सेवा आयोग द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। जिसके बाद कोर्ट ने 22 व 23 मार्च को प्रस्तावित परीक्षा को स्थगित करने के निर्देश दिए हैं।