उत्तराखण्डः नैनीताल टैक्सी चालकों की मांगों पर हाईकोर्ट सख्त! हाईपावर कमेटी गठित, दो हफ्ते में मांगी रिपोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय में नैनीताल टैक्सी चालकों और उनकी यूनियन से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवाद पर अहम सुनवाई हुई। तल्लीताल टैक्सी यूनियन की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने मामले में एक हाईपावर कमेटी का गठन कर दिया है। इससे पहले यह मामला सिंगल बेंच में था, चूंकि इसी विषय से जुड़ी एक जनहित याचिका पहले से डिवीजन बेंच के समक्ष विचाराधीन थी, इसलिए रिट याचिका को भी डिवीजन बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। टैक्सी यूनियन का आरोप है कि वर्ष 2017 के बाद से टैक्सी चालकों को न तो लेक ब्रिज पास जारी किए जा रहे हैं और न ही स्थानीय संचालन के लिए परमिट दिए जा रहे हैं। साथ ही उनकी समस्याओं पर प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस सुनवाई भी नहीं हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने अब एक हाईपावर कमेटी गठित की है, जो पूरे प्रकरण की जांच कर अपनी रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर अदालत में पेश करेगी। इस कमेटी में नैनीताल के जिलाधिकारी, एसएसपी समेत संबंधित अधिकारी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा टैक्सी यूनियन के पदाधिकारियों और कुछ प्रबुद्ध व्यवसायियों को भी कमेटी का हिस्सा बनाया गया है।