उत्तराखण्डः हाईकोर्ट में किच्छा सिरोली कला नगर पालिका चुनाव को लेकर सुनवाई! सरकार से 8 अप्रैल तक मांगा जवाब

Uttarakhand: High Court hears Kichha Siroli Kala Municipality elections; government asked to respond by April 8th

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के किच्छा सिरोली कला में नगर पालिका चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 8 अप्रैल तक अपना पक्ष रखने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 8 अप्रैल की तिथि नियत की है। बता दें कि किच्छा के सिरोलीकलां ग्राम निवासी मोहम्मद याशीन सहित अन्य ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि किच्छा नगर पालिका के विस्तारीकरण वर्ष 2018 में हुआ था। जिसमें सिरौली कला, बंडिया, देवरिया व आजादनगर को बाद में शामिल किया गया था। वर्ष 2018 में ही नगर पालिका के चुनाव हुए, जिसमें सिरौलीकलां क्षेत्र में तीन वार्ड 18, 19 व 20 व कुछ क्षेत्र वार्ड नं 17 को भी शामिल किया गया, फिर हटा दिया गया। बाद में कोर्ट के आदेश पर फिर शामिल कर दिया गया। जबकि सिरौलीकलां नगर पालिका किच्छा में विगत 6 वर्षों से शामिल है तथा नगर पालिका द्वारा इस क्षेत्र में अभी तक लगभग 5 करोड़ के विकास कार्य किये जा चुके हैं। अब वर्तमान में सिरौलीकलां को किच्छा नगर पालिका से पृथक किया जा रहा है, जिसका सिरौलीकलां क्षेत्रवासी विरोध करते है। वह चाहते हैं कि सिरौलीकला को नगर पालिका में ही रखा जाये। और उनके यहां भी अन्य नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त होने के बाद तुरंत चुनाव कराए जाएं। जबकि कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी प्रशासक पालिका कार्यभार सभालें हुए है। जिसकी वजह से उनके कई जरूरी कार्य नही हो पा रहे।