उत्तराखण्डः प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता! गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को दिए सख्त निर्देश, काशीपुर के स्कूल में हुए गोलीकाण्ड का भी लिया संज्ञान

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में आज शुक्रवार को नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव के दौरान लॉ एंड आर्डर व काशीपुर में 9वीं के छात्र द्वारा शिक्षक पर गोली चलाने के मामले में स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के लिए कार्ययोजना बनाकर कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 11 सिंतबर की तिथि नियत की है। आज हुई सुनवाई में गृह सचिव और डीजीपी कोर्ट में पेश हुए। डीजीपी में कहा कि मामले की सीबीसीआईडी से जांच के आदेश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। वहीं मामले में अधिवक्ता अवतार सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट ने पूरे प्रांत में बढ़ती हिंसा के मुख्य मुद्दे को पहचाना। साथ ही चुनावी हिंसा, खनन हिंसा और सेफ्टी के मुद्दे पर ब्ल्यूप्रिंट तैयार करने को कहा। सुनवाई के दौरान काशीपुर के एक स्कूल में घटित हुई घटना का भी जिक्र किया गया। कोर्ट ने कहा कि जब पहले से ही ये जानकारी थी कि छात्र का पिता अपराधी है और जेल में है तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी क्यों नहीं की? अगर घर में तमंचा देख लिया होता तो ये अपराध न होता।