उत्तराखण्डः वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार को प्रत्यावेदन पर 4 सप्ताह में निर्णय लेने के दिए निर्देश

Uttarakhand: Case of removal of name from voter list! High Court directs the government to take decision on the representation within 4 weeks

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में जिला उधम सिंह नगर के आंनद नगर में सरकारी व वन भूमि में वर्षों से रह रहे लोगों के 2025 की वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिकाकर्ताओं के प्रत्यावेदन पर 4 सप्ताह में निर्णय लेने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता सरकार के निर्णय से संतुष्ट नही होते हैं तो दुबारा अपना पक्ष कोर्ट के सम्मुख रख सकते हैं। बता दें कि जिला उधम सिंह नगर के आंनद नगर निवासी भरत व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि वे पिछले 25 वर्षों से लोकसभा, विधानसभा, नगर पंचायत के इलेक्शन में वोटिंग करते आए हैं। उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान आवंटित हुए है। लेकिन राज्य सरकार ने एक नए जिओ के तहत आंनद नगर में सरकारी व वन भूमि में रह रहे लोगों को बिना नोटिस दिए और उनका पक्ष सुने ही उन्हें अतिक्रमणकारी मानते हुए उनके नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए। जो कि राजनीति से प्रेरित हैं।