उत्तराखण्डः धार्मिक स्थलों पर शराब बंदी का मामला! हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार को चार सप्ताह में नया आदेश पारित करने के दिए निर्देश

Uttarakhand: Case of liquor ban at religious places! Hearing held in High Court, government directed to pass new order in four weeks

नैनीताल। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से धार्मिक स्थल ऋषिकेश व हरिद्वार में 31 मार्च 2025 से मदिरा के डिपार्टमेंटल स्टोर बंद करने के खिलाफ दायर 3 अलग-अलग याचिकाओं सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार के हरिद्वार में मदिरा के डिपार्टमेंट स्टोर को बंद करने के संबंध में नियम 17बी को खारिज करते हुए 4 सप्ताह में उक्त मामले में नया आदेश पारित करने को कहा है। बता दें कि 3 डिपार्टमेंटल स्टोर मालिकों द्वारा सरकार के आबकारी नियम 17बी को चुनौती दी थी, जिसमें राज्य सरकार धार्मिक स्थलों में शराब बंदी के पक्ष में है। हरिद्वार व ऋषिकेश में आने वाले तीर्थयात्री  अन्यत्र जाकर सेवन करते हैं। जिसकी वजह से धार्मिक स्थलों का माहौल बिगड़ रहा है। सरकार ने धार्मिक स्थलों पर मदिरा के सेवन व बेचने पर रोक लगाई हुई है। स्टोर मालिकों का कहना है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में शराब की बिक्री पर रोक लगाई गई है तो वहीं उसी क्षेत्र में बार चलाए जा रहे हैं जो गलत है। जबकि उनके स्टोरों का लाइसेंस नियमों के तहत दिया गया है। वे आबकारी नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रहे हैं। वे फुटकर विक्रेता नहीं हैं।