उत्तराखण्डः ऋषिकेश में अवैध निर्माण का मामला! हाईकोर्ट ने पूछा- क्यों न गढ़वाल कमिश्नर, वाइस चेयरमैन और असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ की जाए अनुशासनात्मक कार्यवाही

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने सचिव आवास से 9 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर यह बताने को कहा है कि क्यों बिना किसी सेंसन प्लान के ऋषिकेश में भवन निर्माण किए जा रहे हैं। कोर्ट ने पूछा है कि कमिश्नर गढ़वाल, वाइस चेयरमैन, असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ क्यों न कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 9 जुलाई की तिथि नियत की है। बता दें कि ऋषिकेश निवासी पंकज अग्रवाल व अन्य ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून के ऋषिकेश में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत जाकर कुछ लोगों द्वारा अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। मंसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने इन अवैध निर्माणों को सील किया था, लेकिन कुछ समय बाद विकास प्राधिकरण के एई ने उक्त सीलिंग से प्रतिबंध हटाकर अवैध निर्माण को कम्पाउंड करते हुए मानचित्र स्वीकृत कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि अवैध निर्माणों पर रोक लगाई जाए, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि अवैध निर्माण का कार्य ऋषिकेश में ही नही, बल्कि देहरादून-मसूरी में भी चल रहा है।