उत्तराखण्डः हरिद्वार के नगला इमरती में ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे का मामला! हाईकोर्ट ने सरकार से तीन हफ्ते में मांगा जवाब

Uttarakhand: Case of encroachment on village council land in Nagla Imarti, Haridwar! High Court asks government to respond within three weeks

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के ग्राम नगला इमरती की सार्वजनिक भूमि पर कुछ ग्रामीणों द्वारा कब्जा करके अतिक्रमण किए जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ ने ग्राम सभा को नोटिस जारी करते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में जवाब प्रस्तुत करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार नगला इमरती तहसील रुड़की जिला हरिद्वार निवासी समाजिक कार्यकर्ता सुनील ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि कुछ लोगों द्वारा ग्राम सभा की भूमि व तालाब पर अतिक्रमण कर लिया है और किया जा रहा है। जिसकी वजह से ग्रामीणों को पशु चराने व उन्हें पानी पिलाने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके द्वारा कई बार इस सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रत्यावेदन जिला अधिकारी व सम्बन्धित एसडीएम को दिया गया। लेकिन अभी तक उनके प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नही हुई, न ही सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाया गया। जनहित याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना कि है कि ग्राम सभा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करावाया जाय। ताकि इस सार्वजनिक भूमि का उपयोग ग्रामीण अपने पशुओं के चारे व पानी पीने के लिए कर सकें।