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उत्तराखण्डः ग्रामसभा की भूमि पर कब्जे का मामला! सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ हाईकोर्ट, याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने के निर्देश

Uttarakhand: Case of encroachment on Gram Sabha land! The High Court, dissatisfied with the government's response, ordered protection for the petitioner.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के गन्दासपुर की ग्राम सभा की भूमि पर ग्राम के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा कब्जा करके फसल उगाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार द्वारा जो स्थिति से कोर्ट को अवगत कराया गया, उसपर कोर्ट सन्तुष्ट नही हुई। अब कोर्ट ने मामले की सुनवाई हेतु आने वाले शुक्रवार की तिथि नियत की है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायधीश जी नरेंद्र व न्यायमूर्ती सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई। कोर्ट ने सरकार से यह भी कहा है कि याचिकाकर्ता को सुरक्षा मुहैय्या कराई जाय। मामले के अनुसार गन्दासपुर रुड़की हरिद्वार निवासी मुन्नी देवी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि ग्राम सभा की भूमि पर गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा कई समय से कब्जा करके फसलें उगाई जा रही है। जबकि यह ग्राम सभा की भूमि है। बरसात के समय गंगा नदी जब उफान पर होती है तो इस क्षेत्र में पानी भर जाता है और गांव की तरफ आ जाता है। जब इसकी शिकायत उनके द्वारा प्रशासन से की गई, तो उसपर कोई कार्यवाही नही हुई। उल्टा इनके द्वारा उनपर कई बार जान से मारने की नीयत से हमले करवा दिए। जनहित याचिका में उनके द्वारा कोर्ट से प्रार्थना की है कि ग्राम सभा की भूमि को खाली करवाया जाए और उनको जानमाल की सुरक्षा दिलाई जाए।