उत्तराखण्ड ब्रेकिंगः निकाय चुनाव तय समय पर न कराने का मामला! हाईकोर्ट में फिर हुई सुनवाई, सरकार को मिली बड़ी राहत

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य में तय समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने याचिका को निस्तारित करते हुए राज्य सरकार को अपनी सुविधानुसार निकाय चुनाव सम्पन्न कराने को कहा है। बता दें कि आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य में 25 दिसम्बर 2024 तक चुनाव कर दिए जाए, क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट में नए वोटरों के नामो को जोड़ने की प्रकिया जारी है जिसके पूरे होने के उपरांत ही निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी।
आपको ये भी बता दें कि जसपुर निवासी मोहम्मद अनवर ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसम्बर माह में समाप्त हो गया है,लेकिन कार्यकाल समाप्त हुए आठ माह बीत गए फिर भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नही किया उल्टा निकायों में अपने प्रशासको का कार्यकाल बढ़ा दिया। प्रशाशक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रसाशक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है। उस स्थिति में भी सरकार को छः माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है। यहाँ इसका उल्टा है। निकायों ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है लेकिन अभी तक चुनाव कराने का कर्यक्रम घोषित तक नही किया न ही सरकार ने कोर्ट के आदेश का पालन किया,इसलिए सरकार को फिर से निर्देश दिए जाएं कि निकायों के शीघ्र चुनाव कराए जाएं।