उत्तराखण्ड बिग ब्रेकिंगः पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार! कल सभी याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई

नैनीताल। उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार रखी है। आज सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को मेंशन कराया। खंडपीठ ने मामले में कल सुनवाई के लिए तिथि नियत की है। अब कल 25 जून, 2025 को सभी याचिकाओं पर एक साथ खंडपीठ सुनवाई करेगा। बता दें कि सोमवार को हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों पर रोक लगाई थी। मामले के अनुसार बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि सरकार ने 9 जून 2025 को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव हेतु नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव हेतु लागू आरक्षण रोटशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटशन लागू करने का निर्णय लिया है, जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं।