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उत्तराखण्डः 7 साल की मासूम के यौन शोषण के दोषी को 20 साल की सजा! 20 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया

Uttarakhand: 20 years imprisonment to the accused of sexually abusing a 7 year old innocent! Also fined 20 thousand

चमोली। उत्तराखण्ड के चमोली से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश व विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो विंध्याचल सिंह की अदालत ने 7 वर्षीय बच्ची के साथ गलत हरकत करने के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मुजरिम को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20,000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर मुजरिम को एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भोगनी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार पिछले साल 25 जून को जोशीमठ कोतवाली क्षेत्र में मामला सामने आया था। इस दौरान नेपाल मूल की जिस बालिका के साथ गलत हुआ उसकी उम्र महज 7 वर्ष थी। 25 जून 2024 को बालिका की मां ने बिहार निवासी अशोक महतो के खिलाफ जोशीमठ कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह प्रस्तुत किए। वहीं दोष सिद्ध हो जाने पर मुजरिम को सजा सुनाई गई।