Awaaz24x7-government

रानीपोखरी जीजीआईसी प्रिंसिपल ट्रांसफर विवाद: हाईकोर्ट ने रोक बरकरार रखी, शिक्षा निदेशक से रिपोर्ट तलब

Ranipokhari GGIC Principal Transfer Dispute: High Court Upholds Stay, Summons Report From Director of Education

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज (जीजीआईसी) रानीपोखरी, देहरादून की प्रधानाचार्या आरती चिटकारिया के स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने उनके स्थानांतरण पर लगी रोक को बरकरार रखा है और माध्यमिक शिक्षा निदेशक से तीन सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने पूछा है कि विद्यालय में शिक्षा का स्तर गिरने की वास्तविक वजह क्या है और इसके लिए कौन शिक्षक जिम्मेदार हैं। इसके साथ ही उन शिक्षकों की सूची भी मांगी गई है जिन्होंने धरना-प्रदर्शन के जरिए विभाग पर दबाव बनाकर निर्णय प्रभावित करने की कोशिश की। खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि दोनों सूचियाँ तीन सप्ताह में कोर्ट में पेश की जाएं। अगली सुनवाई इसी अवधि के बाद होगी,सुनवाई के दौरान माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित हुए और अपना पक्ष रखा।

आपको बता दें कि रानीपोखरी स्थित जीजीआईसी में तैनात प्रधानाचार्या आरती चिटकारिया के खिलाफ कुछ शिक्षकों ने शिक्षा निदेशालय में शिकायतें दर्ज कराई थीं और उन्हें हटाने की मांग को लेकर लगातार धरना-प्रदर्शन भी किए थे। शिक्षक संघ ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। शिकायतों की जांच के लिए विभाग ने तीन सदस्यीय समिति बनाई। समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रधानाचार्या के खिलाफ किसी अनुचित व्यवहार की पुष्टि नहीं की, हालांकि प्रधानाचार्या और कुछ शिक्षकों के स्थानांतरण की संस्तुति सचिव स्तर पर की गई। इसी स्थानांतरण आदेश को प्रधानाचार्या आरती ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तलब किया था। आज की सुनवाई में कोर्ट ने प्रधानाचार्या आरती चिटकारिया को फिलहाल रानीपोखरी इंटर कॉलेज में यथावत बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।