पंचायत चुनावः नामांकन निरस्तीकरण का मामला! हाईकोर्ट ने दो प्रत्याशियों को दी चुनाव लड़ने की अनुमति, जानें क्या है मामला?

Panchayat elections: Case of cancellation of nomination! High Court gave permission to two candidates to contest elections, know what is the matter?

नैनीताल। पंचायत चुनाव में नामांकन निरस्त होने के दो अलग-अलग मामलों को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की। पहले मामले में काशीपुर फिरोजपुर मानपुर गांव की नेहा गौतम को चुनाव लड़ने की अनुमति कोर्ट से मिली है। कोर्ट ने चुनाव चिन्ह आवंटन के साथ चुनाव में शामिल करने को कहा है। दरअसल इनकी माता को वन भूमि में अतिक्रमणकारी बताते हुए चुनाव अधिकारी ने 8 जुलाई को नामांकन निरस्त कर दिया था और कहा कि माता वन भूमि में अतिक्रमणकारी हैं। यह भी कहा गया कि वह जब मां के घर आती हैं तो उस घर में रहती हैं। हालांकि सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि महिला शादी के बाद अपने पति के साथ किराए के घर में रहती है और माता को भी आज तक कोई अतिक्रमण का नोटिस नहीं है। ऐसे में उनको चुनाव में प्रतिबंध करना गलत है। जिसके बाद कोर्ट ने चुनाव की अनुमति दे दी है। 

वहीं पिथौरागढ़ डीडीहाट के भड़गांव जिला पंचायत सीट पर नरेंद्र सिंह को हाईकोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गयी है। हाईकोर्ट ने चुनाव अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि नरेंद्र देउपा को चुनाव चिन्ह आवंटन करें। जिला पंचायत चुनाव अधिकारी ने 8 जुलाई को नामंकन निरस्त कर दिया और कहा कि नामांकन पत्र में जानकारी सही नहीं है। बता दें कि नरेंद्र देउपा पर विपक्षी ने आरोप लगाया था कि उनपर मारपीट का आरोप है और उन्होंने नामांकन पत्र में दर्ज नहीं किया है। नामांकन निरस्त होने के बाद नरेंद्र देउपा हाईकोर्ट पहुंचे और कहा कि जिस आपराधिक मुकदमे की वजह से उनका नामांकन निरस्त किया है उससे वो 2018 में बरी हो गए हैं, लिहाजा उनको चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए।