उत्तराखंड में बाहरी लोगों के लिए आई नई guideline, पढें ख़बर
उत्तराखंड में कोविड-19 और उसके नए वेरिएंट ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने जहां 16 जनवरी तक नई गाइडलाइन जारी की है तो वही आज फिर से बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं शासन ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को कोविड-19 में बाहरी राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए ग्राम प्रधान स्तर पर सूचना संकलन करने और होम क्वॉरेंटाइन व क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाने जैसे निर्देश दिए हैं देखिए आदेश।
1.जनपद प्रशासन गाँव में आने वाले समस्त प्रवासियों की सूचना तथा उनके स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचनाए ग्राम प्रधान को उपलब्ध करवायेगा।
2. राज्य या जनपद स्तर पर पंजीकरण न करवाते हुए सीधे ग्राम सभा क्षेत्र में पहुँचने वाले व्यक्तियों का पंजीकरण करने का उत्तरदायित्य सम्बन्धित ग्राम प्रधान का होगा।
3. ग्राम सभा क्षेत्र में आने वाला कोई भी व्यक्ति चाहे वह संक्रमित हो या ना हो उसे भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए क्वारंटाइन किया जाएगा और या जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी।
4. अगर कोई व्यक्ति घर पर क्वारंटाइन ना हो पाए तो फिर ऐसे व्यक्ति को आइसोलेटेड करने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान की होगी। आइसोलेट में रहने वाले व्यक्ति की सुविधा किसी समीप विद्यालय या पंचायत घर में की जाएगी।
5. क्षेत्र में संचालित आइसोलेशन सेंटर या फिर होम आइसोलेशन में व्यक्ति अगर कोविड-19 व्यवहार का उल्लंघन करता है तो संबंधित पुलिस विभाग इस पर कार्यवाही करेगा।
6. आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति का समय-समय पर स्वास्थ्य चेकअप तथा इन व्यक्तियों में बीमारी के लक्षण पाए जाने पर ग्राम प्रधान द्वारा उस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया जाएगा।
7. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी समय-समय पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश का पालन करवाने के लिए ग्राम प्रधान का सहयोग करेगा।कोविड-19 की रोकथाम हेतु ग्राम प्रधान के द्वारा क्वारंटीन सेन्टर के रूप में प्रयोग लाये गये विद्यालय / पंचायत घर / अन्य सामुदायिक स्थान के संचालन (पेयजल व्यवस्थ साफ-सफाई, विद्युत व्यवस्था एवं बिस्तर आदि) पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पृथक से आदे निर्गत किये जायेंगे।