नैनीताल:पश्चिम एशिया संकट के बीच एलपीजी सप्लाई प्रभावित,नैनीताल में विवाह हेतु अधिकतम 2 सिलेंडर की अनुमति ,डीएम का आदेश जारी
नैनीताल। पश्चिम एशिया संकट के चलते एलपीजी आपूर्ति में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों को देखते हुए उत्तराखंड शासन के निर्देशानुसार व्यावसायिक एलपीजी उपयोग को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू कर दी गई है। इसके तहत विवाह समारोहों में अब अधिकतम दो व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के उपयोग की अनुमति निर्धारित की गई है।
जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने आदेश जारी करते हुए बताया कि विवाह समारोहों के लिए सिलेंडर आवंटन से संबंधित आवेदनों की जांच एवं अस्थायी गैस कनेक्शन की संस्तुति के लिए जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों में अधिकारियों को नामित किया गया है।
निर्धारित व्यवस्था के तहत तहसील नैनीताल में उप जिलाधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नैनीताल को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार तहसील हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी हल्द्वानी, रामनगर क्षेत्र में उप जिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक रामनगर, कालाढूंगी में उप जिलाधिकारी एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कालाढूंगी, लालकुआं में उप जिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक लालकुआं, धारी में उप जिलाधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक धारी को नामित किया गया है।
इसके अलावा खन्स्यू क्षेत्र में उप जिलाधिकारी धारी एवं पूर्ति निरीक्षक ओखलकांडा, श्रीकैंची धाम क्षेत्र में उप जिलाधिकारी धारी एवं पूर्ति निरीक्षक मझेड़ा तथा बेतालघाट क्षेत्र में उप जिलाधिकारी धारी एवं पूर्ति निरीक्षक मझेड़ा को भी जिम्मेदारी दी गई है।
जिलाधिकारी ने सभी नामित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उनका विधिवत परीक्षण करें और जांच के उपरांत ही अस्थायी गैस कनेक्शन की संस्तुति संबंधित गैस एजेंसी को भेजें, ताकि सिलेंडर उपलब्ध कराए जा सकें।