नैनीताल:पिथौरागढ़ में वन भूमि पर सड़क निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त,निर्माण कार्य पर लगाई रोक,सरकार से मांगी विस्तृत रिपोर्ट
उत्तराखंड हाइकोर्ट में पिथौरागढ़ जिले की तहसील क्षेत्र के ग्राम चुनैती में वन विभाग की भूमि पर बिना अनुमति सड़क निर्माण के मामले को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए सड़क निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है। खंडपीठ ने उत्तराखंड सरकार के सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकरण में अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जाए।
दरअसल, पिथौरागढ़ जिले की तहसील क्षेत्र के चुनेती गांव निवासी भास्कर चंद्र जोशी ने इस संबंध में हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गांव के पास स्थित वन विभाग की भूमि पर बिना किसी वैधानिक अनुमति के सड़क का निर्माण किया जा रहा है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि सड़क निर्माण के दौरान वन क्षेत्र में हरे-भरे पेड़ों की कटाई भी की जा रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि वन भूमि में सड़क निर्माण के लिए न तो पर्यावरण बोर्ड से अनुमति ली गई है और न ही केंद्र सरकार तथा उत्तराखंड सरकार से कोई स्वीकृति प्राप्त की गई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने फिलहाल सड़क निर्माण पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से इस पूरे प्रकरण में की गई कार्रवाई का स्पष्ट विवरण अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने को कहा है।