नैनीताल:धर्म परिवर्तन कर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के मामले में हाईकोर्ट ने दिए निर्देश,दोहरा फायदा लेने वालों की मांगी पूरी सूची

Nainital: High Court Issues Directives Regarding Cases of Availing Government Scheme Benefits Through Religious Conversion; Seeks Complete List of Those Deriving Dual Benefits.

उत्तराखंड हाइकोर्ट में सोमवार को धर्म परिवर्तन और सरकारी योजनाओं के कथित दोहरे लाभ से जुड़े मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश  मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने की।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया है और इसके बावजूद सरकारी योजनाओं तथा आरक्षण का कथित रूप से दोहरा लाभ ले रहे हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि ऐसे लोगों को तीन सप्ताह के भीतर मामले में पक्षकार बनाया जाए। मामले की अगली सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी।

याचिका दर्शन लाल निवासी पिथौरागढ़ द्वारा दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि क्षेत्र में कई लोगों ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया है, लेकिन इसके बावजूद वे पहले से मिल रहे सरकारी योजनाओं और आरक्षण के लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही, दूसरे धर्म से जुड़े लाभ भी लिए जा रहे हैं।

याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे वास्तविक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनहित याचिका में अदालत से इस पर रोक लगाने और मामले की जांच कराने की मांग की गई है।