नैनीताल:हाईकोर्ट में नरेश पांडे केस पर समयाभाव के चलते शनिवार को सुनवाई टली!अगली तारीख का इंतजार

Nainital: High Court Could Not Take Up Naresh Pandey Case on Saturday Due to Lack of Time

भवाली व्यापार मंडल अध्यक्ष नरेश पांडे से जुड़े चर्चित मामले में शनिवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई नहीं हो सकी। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध दैनिक स्थिति के अनुसार मामला सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के कारण इस पर सुनवाई नहीं हो पाई।

इससे पूर्व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले में लगातार दो दिन सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कंपाउंडिंग आवेदन पर विचार करते हुए फिलहाल कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया था तथा पुलिस को विवेचना जारी रखने के निर्देश दिए थे।

पिछली सुनवाई में विवेचक अधिकारी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुई थीं और जांच की प्रगति रिपोर्ट पेश की थी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि मामले में दर्ज धाराएं गैर-समझौतायोग्य प्रकृति की हैं और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों की जांच अभी जारी है। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि शिकायतकर्ता का बयान दोबारा दर्ज करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट  के समक्ष मुकदमा आगे नहीं बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की थी। वहीं राज्य पक्ष ने आरोपों की गंभीरता का हवाला देते हुए विवेचना जारी रखने की आवश्यकता बताई थी।

 

वहीं शनिवार को सूचीबद्ध सुनवाई में समयाभाव के कारण मामला नहीं सुना जा सका। हाईकोर्ट के दैनिक आदेश विवरण में "नो टाइम लेफ्ट" दर्ज किया गया है। साथ ही मामले में "ऑर्डर्स ऑन एप्लीकेशंस" का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार लंबित आवेदनों पर न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा है।