नैनीतालः ध्वनि प्रदूषण के मानकों के उल्लंघन का मामला! हाईकोर्ट ने सचिव गृह और सचिव शहरी विकास को दिए सख्त आदेश

Nainital: Case of violation of noise pollution standards! High Court gave strict orders to Home Secretary and Urban Development Secretary

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल में हो रहे ध्वनि प्रदूषण के मानकों के उल्लंघन के मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय द्वारा राज्य में ध्वनि प्रदूषण का संज्ञान लिया, जिसमें कोर्ट ने सचिव गृह, सचिव शहरी विकास को आदेश दिए हैं कि सभी पालिकाओं और पुलिस स्टेशन में ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र तत्काल दें और इसकी रिपोर्ट कोर्ट को अवगत कराएं। बता दें कि नैनीताल निवासी अत्री अधिकारी द्वारा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि होटल, रिजॉर्ट आदि ध्वनि प्रदूषण के मानकों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं धार्मिक आयोजन के नाम पर बड़े-बड़े लाउडस्पीकर व डीजे का प्रयोग किया जा रहा है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। याचिकाकर्ता द्वारा कोर्ट को अवगत कराया गया कि इस मामले में उनके द्वारा कई बार शिकायत की गई है मगर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। याचिकर्ताओं ने कोट को अवगत कराया कि पुलिस के पास कोई ऐसे यंत्र ही नहीं हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण को चैक किया जाए। जिस पर कोर्ट ने पूरे राज्य में ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्र के लिए निर्देश दिए हैं।