नैनीताल ब्रेकिंग:18 अगस्त को उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल परिसर के 500 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू!जिला पंचायत चुनाव मामले में होगी सुनवाई

सोमवार, 18 अगस्त 2025 को उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल की खंडपीठ में जिला पंचायत अध्यक्ष, नैनीताल के चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण याचिका पर सुनवाई होनी है। इस याचिका के संबंध में बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं और उनके समर्थकों के उच्च न्यायालय परिसर में पहुंचने की संभावना है। शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए परगना मजिस्ट्रेट, नैनीताल, नवाजिश खलीक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।
इस आदेश के अनुसार, उच्च न्यायालय परिसर से 500 मीटर की परिधि में निम्नलिखित प्रतिबंध लागू होंगे:
सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध
:जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उनकी पूर्व अनुमति के बिना 5 या अधिक व्यक्तियों का समूह किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होगा। कोई सभा, जुलूस या नारेबाजी नहीं होगी।
हथियारों पर रोक
कोई भी व्यक्ति लाठी, डंडा, बल्लम, अग्नि शस्त्र, तलवार, विस्फोटक आदि लेकर परिसर के 500 मीटर दायरे में प्रवेश नहीं करेगा। पुलिस और सुरक्षा कर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध
बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग वर्जित रहेगा।
अफवाहों और पर्चों पर रोक
कोई भी व्यक्ति अफवाहें नहीं फैलाएगा और न ही पर्चे वितरित करेगा,शांति भंग करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध
ऐसी कोई सामग्री या गतिविधि नहीं होगी, जो शांति और कानून व्यवस्था को प्रभावित करे। बैनर, पोस्टर, झंडे, पैम्पलेट्स आदि लगाने पर रोक रहेगी, जो उच्च न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचा सकते हैं।
वाहन पार्किंग
पुलिस द्वारा चिन्हित पार्किंग स्थलों के अलावा कहीं और वाहन खड़ा करना या यातायात अवरोध उत्पन्न करना निषिद्ध रहेगा।
उपद्रवी तत्वों पर रोक
उच्च न्यायालय के कार्यों में बाधा डालने वाले या असामाजिक तत्वों को परिसर के आसपास आने की अनुमति नहीं होगी। उत्तेजक भाषण, घोषणाएं या ऐसी गतिविधियां जो लोक शांति को प्रभावित करें, पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी।
इस निषेधाज्ञा का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। समय की कमी के कारण यह निषेधाज्ञा एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
गौरतलब है कि नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर विवाद चल रहा है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसकी सुनवाई 18 अगस्त को होनी है। इस सुनवाई के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन द्वारा यह कदम उठाया गया है।