Nainital breaking: नवीन चंद्र आर्या हत्याकांड! अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला, 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा! लिंक में जानें क्या है मामला?
नैनीताल। अपर सेशन जज कुलदीप शर्मा की अदालत ने दिसंबर 2021 में हुई एक दर्दनाक हत्या के मामले में आज अपना फैसला सुनाया है। यह मामला तब सामने आया था, जब भवाली के तिरछाखेत मार्ग पर एक युवा नवीन चंद्र आर्या की जान चली गई थी। मामले में अदालत ने मोहित कुमार आर्या, आकाश सिंह और नीलेश कुमार आर्या को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना जमा न होने पर अतिरिक्त तीन महीने का कठोर कारावास भुगतना होगा। घटना 20-21 दिसंबर 2021 की रात की है, जब नवीन चंद्र आर्या की हत्या भवाली के नैनीबैण्ड के पास हुई थी। मृतक के भाई राजेंद्र प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें तीनों आरोपियों पर संदेह जताया गया था। पुलिस ने उसी रात त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों को गिरफ्तार किया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। अदालत में अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम सिंह रौतेला ने की। उन्होंने 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनमें से मोहित के रिश्तेदार राहुल आर्या की गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही। राहुल ने बताया कि घटना वाली रात तीनों आरोपी उसके घर आए थे, जिनके कपड़ों और जूतों पर खून के दाग साफ दिख रहे थे। इसके अलावा आकाश ने राहुल को अपने मोबाइल फोन पर एक वीडियो भी दिखाया था, जिसमें तीन लोग एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटते हुए नजर आ रहे थे।