नैनीताल बिग ब्रेकिंगः छात्र की मौत के मामले में लापरवाही बरतने का आरोप! शेरवुड कॉलेज के प्रधानाचार्य संधू, वार्डन व सिस्टर को दो-दो साल की सजा, लिंक में पढें पूरी खबर

नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रमेश सिंह की कोर्ट ने आज 2014 में छात्र की मौत के मामले में लापरवाही के दोषी नैनीताल के प्रसिद्ध स्कूल शेरवुड कॉलेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन रवि कुमार और सिस्टर पायल को धारा 304 ए के तहत दो-दो साल की कैद व 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामले के मुताबिक 2014 में नेपाल निवासी शान प्रजापति नैनीताल के प्रतिष्ठित विद्यालय शेरवुड कॉलेज में कक्षा 9 का छात्र था। 8 नवंबर 2014 को शान का स्वास्थ्य खराब हुआ और 12 नवंबर को जब शान की तबियत ज़्यादा बिगड़ गयी तब कॉलेज प्रशासन ने उसे हल्द्वानी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। वहाँ शान की नाजुक हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे दिल्ली रेफर कर दिया। दिल्ली जाते समय शान ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया था।
तब इस मामले ने खासा तूल पकड़ा था। शान की माँ नीना श्रेष्ठ ने कॉलेज के प्रिंसिपल अमनदीप संधू वार्डन रवि कुमार और सिस्टर पायल पर इलाज कराने में देरी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर करवाया। मामले में छात्र शान के रूम मेट और कॉलेज के डॉक्टर सहित 15 लोगों ने गवाही दी कि शान की तबियत 8 नवंबर से ही खराब थी लेकिन उसे हॉस्पिटल नही ले जाया गया। कॉलेज के डॉक्टर ने कोर्ट में ये भी कहा था कि उन्हें भी शान की तबियत बिगड़ने की बात नही पता थी। कॉलेज से फ़ोन पर ही दवाई पूछी जाती थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद प्रिंसिपल अमनदीप संधू, वार्डन और सिस्टर के खिलाफ धारा 304 ए के तहत दो-दो साल की कैद व 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।