कैंची धाम मेलाः प्रशासन का बड़ा फैसला! आवश्यक सेवाओं के वाहनों को मिली छूट, नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

Kainchi Dham Fair: Major decision by the administration! Vehicles providing essential services exempted; strict action to be taken against rule violators.

नैनीताल। कैंची धाम में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात प्रबंधन और जनसुविधाओं के मद्देनजर बड़ा और महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार कैंची धाम मेले के दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों का संचालन पूर्व की भांति जारी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि मेले के दौरान आवश्यक वस्तुओं और आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता प्रभावित न हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के तहत पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन की आपूर्ति करने वाले वाहन, एलपीजी गैस वितरण वाहन, दूध आपूर्ति वाहन, एम्बुलेंस, सेना के आपातकालीन वाहन, पेयजल टैंकर तथा समाचार पत्रों के परिवहन में लगे वाहनों को विशेष छूट दी गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा अधिकृत आवश्यक वस्तुओं के परिवहन में लगे वाहन भी इस छूट के दायरे में शामिल रहेंगे। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि छूट प्राप्त वाहनों के संचालकों को परिवहन विभाग के सभी नियमों और प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। वाहन के सभी दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाणपत्र, फिटनेस प्रमाणपत्र, परमिट, बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र पूरी तरह अद्यतन और वैध होने चाहिए। प्रशासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी वाहन में निर्धारित क्षमता से अधिक भार या यात्रियों का परिवहन नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आपातकालीन सेवाओं के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से छूट प्राप्त वाहनों का उपयोग किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम और अन्य प्रचलित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कैंची धाम स्थापना दिवस पर हर वर्ष देश.विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस वर्ष भी लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है।