हाईकोर्ट ब्रेकिंग: हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत पर सुनवाई से इनकार! अब नई बेंच करेगी जमानत याचिका पर सुनवाई
नैनीताल। हल्द्वानी के चर्चित बनभूलपुरा हिंसा प्रकरण में मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक को फिलहाल जमानत पर राहत नहीं मिल सकी है। मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए गठित उत्तराखण्ड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। अब यह प्रकरण नई डिवीजन बेंच के समक्ष रखा जाएगा, जिसका गठन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।
बता दें कि मामला हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा और दंगे से जुड़ा है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी अब्दुल मलिक सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ दंगे के दौरान चार अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। जांच में सामने आया कि आरोपी पर कूटरचित और कथित रूप से झूठे शपथपत्र के आधार पर राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साथ ही, नजूल भूमि पर कब्जा कर प्लॉटिंग और अवैध निर्माण कर उसे बेचने के भी आरोप हैं।
प्रशासनिक कार्रवाई के तहत जब जिला प्रशासन और पुलिस टीम अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची, तब आरोप है कि भीड़ ने प्रशासनिक और पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। यह घटना जल्द ही हिंसक दंगे में बदल गई, जिसमें पुलिसकर्मियों सहित कई लोग घायल हुए, जबकि कुछ लोगों की मौत होने की भी पुष्टि हुई थी।