Oct 08, 2026 Login
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उत्तराखंड नगर पालिका चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं करने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई! सरकार से मांगा जवाब

Hearing held in the High Court on not declaring the schedule of Uttarakhand Municipality elections! Answer sought from government

उत्तराखंड में नगर पालिका चुनाव को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी। दरअसल 2 दिसंबर को उत्तराखंड में नगर पालिकाओं का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि सरकार और उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग ने अभी तक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया है। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। 

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभी तक सरकार और राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर पालिकाओं के चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ नहीं की।  उत्तराखंड में पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से भी यह बताने को कहा है कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है? राज्य चुनाव आयोग से इस संबंध में दो सप्ताह के भीतर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को बताने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 नवंबर की तिथि नियत की है। मामले के अनुसार जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश की नगर पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। परन्तु सरकार ने अभी तक इनके चुनाव की घोषणा तक नहीं की है। याचिकाकर्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं के पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले चुनावी कार्यक्रम घोषित किया जाये। जिससे नए बोर्ड का गठन तय समय के भीतर हो सके. लेकिन अभी दो माह से कम का समय बचा है, परन्तु सरकार ने चुनाव कराने हेतु कार्यक्रम घोषित तक नहीं किया है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि राज्य सरकार को निर्देश दिए जायें कि शीघ्र चुनाव का कार्यक्रम घोषित करें।