Awaaz24x7-government

दिव्यांगजनों के लिए मतदान हो सुगम, निर्वाचन आयोग ने जारी किए निर्देश

Election Commission issues guidelines to facilitate voting for persons with disabilities

चंडीगढ़।  हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने 6 अक्टूबर, 2025 को बिहार विधानसभा के आम चुनाव और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि चुनाव दिव्यांगजनों के लिए सुगम हों। बिहार में सभी मतदान केंद्र भूतल/सड़क प्रवेश स्तर पर स्थित होंगे और दिव्यांगजनों तथा व्हीलचेयर वाले वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा के लिए उचित ढलान वाले रैंप की व्यवस्था की जाए। यह भी निर्देश दिया गया है कि दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाए।

उन्होंने बताया कि आयोग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सुविधा के लिए  नियमित मतदाता सूचना पर्चियों (वीआईएस) के साथ-साथ ब्रेल लिपि युक्त सुगम्य मतदाता सूचना पर्चियां भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एन के अनुसार, दृष्टिबाधित व्यक्ति मतदान केंद्र पर अपनी ओर से मतदान करने के लिए अपने साथ एक साथी को ले जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर ब्रेल लिपि में डमी बैलेट शीट भी उपलब्ध कराई जाएंगी। कोई भी दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहयोगी की मदद के ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल लिपि सुविधा का उपयोग करके स्वयं इस शीट का उपयोग करके मतदान कर सकता है। आयोग ने निर्देश दिया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र पर दिव्यांगजनों के लिए उचित परिवहन सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। दिव्यांग मतदाता म्ब्प्छम्ज् के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर पंजीकरण करके परिवहन और व्हीलचेयर सुविधा का भी अनुरोध कर सकते हैं। ये सुविधाएं बिहार के 90,712 मतदान केंद्रों में से प्रत्येक पर उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त एक अन्य पहल के तहत 292 मतदान केंद्रों का प्रबंधन विशेष रूप से दिव्यांगजनों द्वारा किया जाएगा।