दलित युवक को मंदिर में जाने से रोकने का मामला! निचली अदालत के फैसले को चुनौती, हाईकोर्ट पहुंचा पीड़ित पक्ष

Case of stopping a Dalit youth from going to the temple! The aggrieved party reached the High Court, challenging the decision of the lower court.

नैनीताल। उत्तरकाशी मोरी तहसील के सालरा गांव में दलित युवक को मंदिर में जाने से रोकने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। निचली अदालत से आरोपियों को राहत मिलने के मामले को चुनौती मिली है। जिस पर हाईकोर्ट ने आज सभी 6 आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि 10 जनवरी 2023 को आयुष गांव के मंदिर में पूजा के लिये जा रहा था, लेकिन लोगों ने उसको पूजा करने से रोक दिया। इस दौरान खासा बवाल भी हुआ था, हांलाकि बाद में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया और जगबीर भगवान सिंह समेत अन्य को आरोपी बनाया गया। निचली अदालत में मामला चला तो 11 जुलाई 2024 को कोर्ट ने एसटी-एससी 504,506 में बरी कर दिया, लेकिन मारपीट समेत कुछ धाराओं में 25-25 दिन की सजा और 1-1 हजार का जुर्माना कोर्ट ने लगा दिया। अब पीडित आयुष ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती है। याचिका में कहा गया कि कई लोगों के बयान दर्ज किये गये और कई धाराओं में इन लोगों को छोड़ना गलत है।