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बड़ी खबरः प्रधानमंत्री मोदी की मां के एआई वीडियो पर पटना हाईकोर्ट सख्त! हटाने के दिए निर्देश, राहुल गांधी, फेसबुक, ट्विटर और गूगल को नोटिस

 Big news: Patna High Court cracks down on AI video of Prime Minister Modi's mother! Orders removal; notices issued to Rahul Gandhi, Facebook, Twitter, and Google

पटना। पटना हाईकोर्ट ने आज बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बारे में बनाए गए एआई जनरेटेड वीडियो को लेकर कड़ा रूख अपना आया है। इस मामले में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें इस वीडियो के आगे सर्कुलेशन पर रोक लगाने और सोशल मीडिया से इसे हटाने का निर्देश दिया गया है। बिहार कांग्रेस कमेटी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट किए गए इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी की मां के एक बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसमें उन्होंने सरकारी नीतियों की आलोचना की है और आगामी बिहार चुनावों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश पीबी बैजनथ्री ने विवेकानंद सिंह द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने कहा कि इस वीडियो का प्रसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इस सामग्री को घृणित, अरुचिकर और अपमानजनक बताते हुए एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसमें वीडियो के आगे प्रसार पर रोक लगाने और मौजूदा अपलोड्स को हटाने का निर्देश दिया गया। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को भी प्रतिवादी बनाया गया था। चुनाव आयोग के वकील सिद्धार्थ प्रसाद ने मीडिया को बताया कि कोर्ट ने वीडियो को तुरंत हटाने का आदेश देते हुए राहुल गांधी, फेसबुक, ट्विटर और गूगल को भी नोटिस जारी किया है।