Awaaz24x7-government

बड़ी खबरः नशे के खिलाफ हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला! गुटखा, पान मसाला और तंबाकू पर प्रतिबंध बढ़ा, अधिकारियों को सख्त निर्देश

Big news: Haryana government takes major action against drug addiction! The ban on gutkha, pan masala, and tobacco has been extended, with strict instructions issued to officials.

चंडीगढ़। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत राज्य में गुटखा, पान मसाला, सुगंधित और सुवासित तंबाकू तथा खारा के निर्माण, बिक्री, भंडारण और सेवन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध एक साल के लिए बढ़ा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. मनोज कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य में छह सितंबर 2024 और उससे पहले सात सितंबर 2003 को भी गुटका और पान मसाला पर प्रतिबंध को एक-एक साल के लिए बढ़ाया गया था। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के तहत इस बार भी प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू किया है। आदेश के अनुसार राज्य में गुटका और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पाद किसी भी नाम से पैकेट या खुले रूप में बेचे नहीं जा सकेंगे। सभी फूड इंस्पेक्टर, एसपी और सिविल सर्जन समेत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को इस पाबंदी का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। तंबाकू उत्पाद लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं और आने वाली पीढ़ियों पर बुरा असर डाल सकते हैं। इन उत्पादों में तंबाकू, निकोटिन, भारी धातुएं, कृत्रिम स्वाद और प्रतिबंधित रसायन पाए जाते हैं जो कैंसर, हृदय रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बनते हैं। इसलिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देश पर प्रतिबंध को एक साल के लिए और बढ़ा दिया गया है।