बड़ी खबर: 7 लाख से कम आय वाले लोगों को आयकर की धारा 87 (ए) के तहत 'शार्ट टर्म इनकम' में छूट न दिए जाने का मामला! उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, सीपीसी बंगलुरू व सीबीटीडी से 3 हफ्ते के भीतर मांगा जबाव

Big news: Case of not giving exemption in 'short term income' under section 87 (A) of Income Tax to people earning less than Rs 7 lakh! Uttarakhand High Court seeks reply from Central Government, CPC

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 7 लाख से कम आय वाले लोगों को आयकर की धारा 87 (ए) के तहत 'शार्ट टर्म इनकम' में छूट न दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, सी पी सी बंगलुरू व सी. बी. टी. डी. से 3 हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है। बता दें कि चार्टड एकाउंटेंट सौरभ साह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि आयकर की धारा 87 ए के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की आय 5 या 7 लाख से कम है और उसका आयकर 12500 तक या 25 हजार की सीमा से कम बनता है तो उसे आयकर में छूट मिलेगी। किन्तु कुछ मामलों में जिनकी "इक्यूटी शेयर" से शार्ट टर्म आय हो रही है उस पर "सेंटरल प्रोसेसिंग सेंटर" (सी पी सी) बंगलुरू द्वारा 15 फीसदी दर से आयकर जोड़ा जा रहा है और छोटे-छोटे कारोबारियों व अन्य को 2 हजार 4 हजार आदि की आयकर डिमांड नोटिस भेजे जा रहे हैं या उनके रिफंड में एडजस्ट किया जा रहा है, जबकि इस शॉट टर्म इनकम को धारा 87 ए के तहत छूट प्राप्त है।