हरिद्वार जिला शिक्षा अधिकारी व बहादराबाद के खण्ड शिक्षा अधिकारी को 18 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश

हरिद्वार के जिला शिक्षा अधिकारी व बहादराबाद के खण्ड शिक्षा अधिकारी को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 18 जून को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए है।
आपको बता दें कि हरपाल सिंह निवासी ज्वालापुर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि वे रिटायर प्रधानाध्यापक हैं,और याचिकाकर्ता को 1998 से समस्त अवशेष वेतन मय पुनरक्षित बोनस दिया जाय। पूर्व में एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के समस्त देयकों का भुगतान आठ सप्ताह में देने के आदेश दिए थे, परन्तु उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग के द्वारा विशेष अपील दायर की गई थी । खण्डपीठ ने अपने आदेश में शिक्षा सचीव दोषी कर्मचारियों के खिलाफ जाँच करने के बाद कार्यवाही करने को कहा था । जाँच करने के बाद शिक्षा सचिव ने खण्डपीठ शिक्षा अधिकारी सुमन अग्रवाल को निलम्बित भी कर दिया था। खण्डपीठ ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता के समस्त देयकों का भुगतान एक माह के भीतर देने को कहा था और विभाग की विशेष अपील को निरस्त कर विभाग पर दस हजार का जुर्माना भी लगाया था। उक्त आदेश का पालन नहीं होने पर अब याचिकाकर्ता ने अवमानना दायर की है। मामले को सुनने के बाद एकलपीठ ने खण्ड शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी को 18 जून को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए है।