राज्य सरकार,केन्द्र सरकार और पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी

 चमोली जिले के रैनी गांव में ऋषिगंगा नदी पर बने पाॅवर प्रोजेक्ट मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुये  केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने को कहा है।

      दायर की गई याचिका के अनुसार रैनी गांव में अनुसूचित जनजाति के 60 परिवार रहते हैं, 2005 में ऋषिगंगा नदी में पाॅवर प्रोजेक्ट कॅ गाँव में लाया गया था साथ ही इस प्रोजेक्ट के माध्यम से रोजगार के वादे भी किए थे। रोजगार के नाम पर ग्रामीणों और उनकी ज़मीनों का उपयोग किया गया पर  कभी भी उनको उचित मुआवजा नहीं दिया गया न ही रोजगार दिया गया । कंपनी ने पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर वहाँ खतरनाक गतिविधियों का अभ्यास करना शुरू कर दिया, जैसे कि नदी के तल पर पत्थर को तोड़ने के लिए विस्फोट किया,साथ ही कम्पनी द्वारा  गौरा देवी और उनके समकालीनों द्वारा जंगल में प्रवेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऐतिहासिक चिपको आंदोलन के वन मार्ग को भी बंद कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार केंद्र सरकार व पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड  को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।  मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी।