राशनकार्ड के लिए कौन है पात्र? कितने प्रकार का होता है राशनकार्ड? किन दस्तावेजों की पड़ती है ज़रूरत?

Who is eligible for Ration Card? How many types of ration card are there? Which documents are required?

इनदिनों पूरे राज्य में पात्र को हाँ औऱ अपात्र को ना अभियान के तहत अपात्र राशनकार्ड धारकों को राशनकार्ड जमा करने को कहा जा रहा है ताकि गरीबो के हक का राशन मारा न जाये।
आम जनता में अफरातफरी सी मची हुई है कि जो राशनकार्ड उनके पास है उसके लिए वो पात्र है या अपात्र? अपात्र राशनकार्ड पर तो आये दिन खबरे आ रही है और समाचार पत्रों के माध्यम से अपात्र राशनकार्ड धारकों को अलर्ट किया जा रहा है। लेकिन पात्र लोग कौन है इस पर ज़्यादातर लोगो को जानकारी नही है तो चलिए आपको विस्तार से बताते है कि राशनकार्ड के लिए पात्र लोग कौन है।

पात्रता के अनुसार ही हितग्राहियों को अलग अलग राशनकार्ड जारी किए जाते है। उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राशन कार्ड तीन प्रकार के जारी किये जाते है जिनके विषय में जानकारी इस प्रकार है:- 

बीपीएल (BPL) राशन कार्ड (Below Poverty Line) – ये कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा के नीचे आते है इस कार्ड पर सरकार के द्वारा 25 से 35 किलो तक राशन दिया जाता है| 
 एपीएल (APL) राशन कार्ड (Above Poverty Line) – ये कार्ड गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवारों को दिया जाता है, परिवार की आय के अनुसार ये सरकार तय करती है की कौन सा कार्ड किस वर्ग के परिवार को को दिया जायेगा, इस कार्ड के अंतर्गत 15 किलो तक राशन दिया जाता है|
अंत्योदय कार्ड (AAY Card) – ये कार्ड सरकार द्वारा उन परिवारों को दिया जाता है जो अत्यंत गरीब होते है, गरीबी रेखा से भी नीचे आते है इस कार्ड पर 35 किलो राशन दिया जाता है।


राशन कार्ड के लिए पात्रता एवं शर्ते -


भारत का नागरिक होने पर ही आप राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। आपके नाम पर दूसरे राज्य का राशन कार्ड नहीं होना चाहिए। परिवार के सभी व्यक्तियों की कुल आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। राशन कार्ड आवेदक की आयु 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए।परिवार के 18 साल से कम उम्र के लोगो का नाम परिवार के मुखिया के कार्ड में दर्ज करना होता है।परिवार के अन्य सदस्यों का नाम किसी दूसरे राशन कार्ड पर नहीं होना चाहिए। राशन कार्ड के लिए आवेदन परिवार का मुखिया करता है।  


राशन कार्ड के लिए दस्तावेज -


निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) होना चाहिए।  परिवार के सदस्यों की तीन पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी। यदि एलपीजी कनेक्शन है तो उसका विवरण देना होगा। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का होना जरूरी है। आधार कार्ड (Aadhar Card) संलग्न करना होगा कर्मचारी पहचान पत्र देना होता है। आवेदक की वोटर आई.डी. भी बनवाते समय दे सकते है। ड्राइविंग लाइसेंस पहचान के तौर पर लगा सकते है।आईडी के रूप में भारतीय पासपोर्ट भी दिया जा सकता है।टेलीफोन का बिल भी दे सकते है। घर के मालिक होने का दस्तावेज या किराये के समझौते यानि रेंट अग्रीमेंट दिया जा सकता है।
बिजली का बिल या पानी का बिल संलग्न कर सकते है। आवेदक बैंक पासबुक भी दे सकता है। सदस्य हटाने के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र, स्थानांतरण प्रमाण पत्र या शादी का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। सदस्य जोड़ने हेतु जन्म प्रमाणपत्र देना होगा |

अगर आपका बीपीएल सूची में नाम है तब आपको बीपीएल राशन कार्ड मिलेगा। अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तब आपको एपीएल राशन कार्ड मिलेगा। लेकिन अधिकांश लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम होता, जिसके कारण वे गलत राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर देते है। चलिए यहाँ हम आपको बीपीएल राशन कार्ड कैसे बनाये इसके बारे में विस्तार से बताते है।

BPL- Below Poverty Line जिसे हिंदी में गरीबी रेखा से नीचे कहा जाता है। ऐसे परिवार जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते है, उन्हें BPL राशन कार्ड जारी किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को बीपीएल कार्ड जारी किये है। इस कार्ड के तहत दूसरे कार्ड की अपेक्षा बहुत कम दाम में राशन प्रदान किया जाता है। इस कार्ड के तहत मिलने वाले राशन एवं उसकी कीमत का निर्धारण राज्य सरकारें करती है। इसलिए अलग-अलग राज्य में ये भिन्न हो सकता है।

बीपीएल कार्ड के लिए पात्रता क्या है ?


सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल उन्ही लोगों को बीपीएल राशन कार्ड जारी करती है जो इनके लिए पात्र है। इसलिए आप आवेदन करने से पहले इसकी पात्रता क्या है इसके बारे में जरूर जानें –

आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए। आवेदक का नाम पहले से ही किसी अन्य राज्य के राशन कार्ड में नहीं होना चाहिए। आवेदक के पास बीपीएल कार्ड के लिए निर्धारित सभी दस्तावेज मौजूद होने चाहिए।


बीपीएल कार्ड के क्या क्या फायदे हैं ?

बीपीएल राशन कार्ड पर अन्य की तुलना में ज्यादा फायदें मिलते है। जैसे – राशन सब्सिडी रेट पर दिया जाता है। यानि दूसरे कार्ड की अपेक्षा इस कार्ड पर बहुत कीमत में अनाज एवं अन्य सामान मिलेंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालो परिवारों के लिए सरकार के द्वारा इन परिवारों को कुछ आर्थिक मदद दी जाती है जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके। मतलब जिन परिवारों की प्रति महीने की आये पन्द्रह हज़ार रूपये से कम कमाते है जिनका पक्का मकान नहीं है ,घर में कोई भी बड़ा वाहन नही है, कोई घर में कुष्ठ रोग या कोई अन्य बीमारी से ग्रसित जैसे एचआईवी, एड्स, लकवा इस प्रकार की गंभीर बीमार से पीड़ित लोगो को सरकार के द्वारा इस कार्ड के द्वारा मदद दी जाती है। जैसे जिनके पास पक्का आवास नही है उनको पक्का आवास उपलब्ध करवाना, खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना सस्ते दाम में, फ्री शिक्षा उपलब्ध करवाना, फ्री चिकत्सा सेवा उपलब्ध करवाना इस प्रकार की अन्य सुविधाए दी जाती है। सरकार की तरफ से ताकि वो लोग आसानी से अपने परिवार का पालन पोषण कर सके  इन सब का लाभ लेने के लिए आपको ये BPL कार्ड बनवाना अनिवार्य होता है तभी आपको इन योजना का लाभ मिल पायेगा। इसलिए खाद्य विभाग की सभी लाभकारी योजना का लाभ सबसे पहले बीपीएल कार्ड वालों को ही मिलता है। इसके अलावा बीपीएल कार्ड धारकों को अन्य सरकारी योजनाओं जैसे – आवास योजना, छात्रवृत्ति आदि का लाभ प्रदान करने में प्राथमिकता मिलती है।

बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज लगेंगे ?


BPL कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले इसके लिए जरुरी दस्तावेज के बारे में भी आपको जरूर जानना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सभी जरुरी दस्तावेज जमा नहीं किये तब अधूरे आवेदन होने के कारण आपका आवेदन निरस्त हो सकता है –
आवेदक का तीन पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ।
मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड,बैंक पासबुक की फोटोकॉपी,बीपीएल सर्वे क्रमांक,पता प्रमाण,इत्यादि।

अंत्योदय और एनएफएसए योजना के लिए पात्र लोग-

 

  • भूमिहीन कृषि मजदूर
  • सीमांत किसान
  • चमड़ा कारीगर
  • बढ़ई
  • कुम्हार
  • लोहार
  • बुनकर
  • झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति
  • रिक्शा चालक
  • फल फूल बेचने वाले
  • सपेरे तथा कूड़ा उठाने वाले
  • मोची ,दरबान, कुली
  • अनौपचारिक क्षेत्र में दैनिक आधार पर कार्य करने वाले व्यक्ति
  • विधवा या विधवाओं के परिवार जिस में कमाने वाला कोई न हो
  • बीमार व्यक्ति या विकलांग व्यक्ति
  • 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति जिनके पास निर्वाह के लिए कोई सुनिश्चित साधन ना हो
  • ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में इसी तरह के बेसहारा तथा अन्य श्रेणियों के लोग सम्मिलित है |


ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला या अकेली महिला करती हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रुपये 15,000 से कम हो। 
2. ऐसा परिवार जिसका संचालन मुखिया के तौर पर असाध्य रोगों से पीड़ित / 60 वर्ष से अधिक आयु वाला बुजुर्ग व्यक्ति करता हो तथा परिवार की कुल मासिक आय रुपये 15,000 से कम हो। 
3. आदिम आदिवासी तथा सीमान्त क्षेत्रों में निवासरत आदिवासी परिवार।
4. ऐसा परिवार जिसके पास राजस्व अभिलेखों में दर्ज सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम हो अथवा 1 हेक्टेयर सिंचित अथवा 2 हेक्टेयर असिंचित से कम हो अथवा कुल क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर असिंचित भूमि से कम हो। 
5. शहरी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ी में उत्तराखंड राज्य की स्थापना के पूर्व से निवासित परिवार। 
6. विधवा आश्रम, बाल महिला सुधार गृह, भिक्षुक गृह, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, मानसिक रोग, आश्रम, विकलांग आश्रम एवं वृद्धा आश्रम में निवासरत व्यक्ति। 
ये पात्रता पूरी होने पर ही राशन कार्ड जारी किया जाता है।


गौरतलब है कि राशन कार्ड एक सरकारी दस्तावेज होता है, जो राज्य सरकार द्वारा गरीब परिवारों के लिए राशन प्राप्ति हेतु जारी किया जाता है | राशन कार्ड के द्वारा उचित मूल्य पर अनाज व दूसरे खाद्य पदार्थ को ख़रीदा जाता है जैसे गेहू, चावल, चीनी, दाल, नमक आदि, खाने की वस्तुएं इसके अंतर्गत उचित मूल्य पर मिलती है | भारत देश का कोई भी गरीब परिवार बिना भोजन को न सोये इसलिए सरकार द्वारा यह योजना चलाई गयी है, जल्द ही सरकार द्वारा यह योजना बनाने की तैयारी में है कि “One Nation One Ration Card”  इसके तहत  एक राशन कार्ड पूरे भारत के किसी भी राज्य में इस्तेमाल किया जा सकेगा |