हरियाणा बिजली निगम का बड़ा कदम: पंचकूला में बिलिंग और मीटरिंग शिकायतों का होगा समाधान

Haryana Electricity Corporation's big step: Billing and metering complaints will be resolved in Panchkula

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं की समस्याएं 08 अगस्त को सुबह 11:00 से 4:00 बजे तक कॉरपोरेट उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के कार्यालय, पंचकूला में सुनी जाएंगी। इस दौरान केवल पंचकूला जिला के उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई की जाएगी।    

बिजली निगम के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मंच के सदस्य, पंचकूला जिले के उपभोक्ताओं की सभी प्रकार की समस्याओं की  सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यतः बिलिंग, वोल्टेज, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोड़ने बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग  के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के  मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं  की जाएगी।