Uttarakhand: दूसरे राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड आई महिलाओं को SIR के लिए लाने होंगे मायके से दस्तावेज, दिसंबर-जनवरी में शुरू होगा विशेष गहन पुनरीक्षण
देहरादून। दूसरे राज्यों से विवाह कर उत्तराखंड में निवास कर रही महिलाओं को मतदाता सूची में अपना नाम सुरक्षित रखने के लिए अपने मायके से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के मद्देनज़र निर्वाचन विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि ऐसी महिलाएं, जिनकी शादी वर्ष 2003 के बाद उत्तराखंड में हुई है, उन्हें अपने मूल राज्य की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी उपलब्ध करानी होगी।
वर्तमान में उत्तराखंड की मतदाता सूची फ्रीज नहीं की गई है, जिसके चलते नागरिक नाम, पता और अन्य विवरणों में आवश्यक संशोधन करा सकते हैं। निर्वाचन विभाग के अनुसार, राज्य में एसआईआर प्रक्रिया दिसंबर या जनवरी से शुरू होने की संभावना है। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड द्वारा वर्ष 2003 की मतदाता सूची पहले ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जा चुकी है। यही प्रक्रिया अन्य राज्यों में भी अपनाई गई है और वहां की पुरानी मतदाता सूचियां भी ऑनलाइन उपलब्ध हैं।
निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड में विवाह कर आईं महिलाएं, जिनका वर्ष 2003 में उनके मूल राज्य में मतदाता के रूप में नाम दर्ज था, उन्हें उस स्थिति की पुष्टि संबंधी जानकारी एसआईआर फॉर्म में देनी होगी। वहीं, जिनका उस समय मतदाता के रूप में नाम दर्ज नहीं था, उन्हें अपने माता-पिता के नाम से संबंधित मतदाता सूची का विवरण उपलब्ध कराना होगा। विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि आगामी सत्यापन प्रक्रिया को सुचारु बनाने के लिए संबंधित दस्तावेज पहले से ही तैयार कर लिए जाएं।