उत्तराखण्डः सरकारी अस्पतालों की बदहाली का मामला! जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, डायरेक्टर और सचिव हैल्थ को कोर्ट में पेश होने के आदेश

Uttarakhand: The High Court hears a public interest litigation (PIL) regarding the poor condition of government hospitals, and orders the Director and Secretary of Health to appear before the court.

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर जनरल हैल्थ सहित सचिव हैल्थ को कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 नवंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को न तो मूलभूत सुविधाएं मिल रही है और न ही हॉस्पिटलों में बेहतर ईलाज की सुविधाएं उपलब्ध है। स्टॉफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीज़ों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कि कई हॉस्पिटल में इंडियन हैल्थ स्टेण्डर्डर के मानकों की कमी है। याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई है, ताकि दूर-दराज से सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।