उत्तराखण्डः एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति का मामला! जानें हाईकोर्ट ने सरकार से क्या कहा?
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पर दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि वरिष्ठता के आधार पर इनकी पदोन्नति करने के साथ ही पदोन्नति के सभी लाभ दिए जाए। बता दें कि प्रदेश में एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले पिछले कई वर्षों से अटके पड़े हैं। इसको लेकर शिक्षक लंबे समय से सरकार से मांग करते आ रहे हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। इस पद को पदोन्नति से भरा जाए, न कि सीधी भर्ती से। क्योंकि वे वर्षों से कार्य करते आ रहे हैं। सरकार ने उनको इसका लाभ नहीं दिया गया, जिस पर अभी तक कोई विचार नहीं किया गया। जबकि कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उनको ग्रेच्युटी व पेंशन का लाभ मिल चुका है। उनकी भी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश भुवन चन्द्र कांडपाल के केस के आधार पर की जाए। क्योंकि सरकार ने उन्हें पदोन्नति दी है। इस मामले में त्रिविक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती सहित अन्य ने याचिकाएं दायर की हैं।