उत्तराखण्डः दिव्यांगजनों के अधिकारों पर हाईकोर्ट सख्त! दिव्यांग कल्याण बोर्ड में कमिश्नर नियुक्त करने के निर्देश

Uttarakhand: High Court takes a tough stand on the rights of persons with disabilities! Directs appointment of a commissioner to the Disability Welfare Board

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए बनाए गए गठित बोर्ड में अभी तक आयुक्त की नियुक्ति न किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार से 1 सप्ताह में याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेकर दिव्यांगज कमिश्नर की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि बृज मोहन सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि राज्य में दिव्यांग कल्याण बोर्ड में अभी तक आयुक्त की नियुक्ति न कर सरकार के ही अधिकारी हैं। जबकि दिव्यांग कल्याण बोर्ड कहता है कि इसमें ऐसे अधिकारी नियुक्त होंगे, जिन्हें दिव्यांगजनों के पुनर्वास सहित उनके कठिनाइयों की जानकारी हो, ताकि दिव्यांगजनों की समस्याओं का हल निकाला जा सके। चिकाकर्ता का कहना है कि राज्य सरकार ने इस बोर्ड की जिम्मेदारी ऐसे अधिकारी को दे दी है, जिसको इस मामले की कोई जानकारी नही है। इसलिए इस विभाग की जिम्मेदारी उस अधिकारी को दी जाए, जिसको इस क्षेत्र का अनुभव हो और दिव्यांगजनो के मामलों को निष्पक्ष तौर पर सरकार के आगे रख सके।