उत्तराखण्डः उपनल कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई! सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 24 सितंबर तक का दिया समय
नैनीताल। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ की ओर से दायर अवमानना याचिका पर आज सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ती राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तिथि नियत की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखते हुई सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि उन्हें जो शपथपत्र पत्र की प्रति प्राप्त हुई है। उसका जवाब पेश करने के लिए उन्हें समय दिया जाय। जिसपर कोर्ट ने राज्य सरकार को 24 सितंबर तक का समय दिया है। साथ में उपनल कर्मचारी संघ की तरफ से यह भी कोर्ट को अवगत कराया गया कि राज्य सरकार उनसे जबरन अनुबंध पत्र भरवा रही है। जों कर्मचारी इसे नहीं भर रहे हैं, उनको वेतन नहीं दिए जाने के साथ-साथ पहले दिए गए वेतन से भी कटौती करने और उनको सेवा से आकस्मिक ब्रेक दे रही है। जिन कर्मचारियों ने सरकार के बांड से संबंधित आदेश का पालन नही किया, अब सरकार उन्हें ऐसी सजा दे रही है। बता दें कि 1 वर्ष से प्रदेश सरकार द्वारा कोर्ट के आदेश का पालन न कर कोर्ट से बार-बार अतिरिक्त समय की मांग की जा रही है जिसे लेकर प्रदेश भर के उपनल कर्मियों में आक्रोश है। उपनल द्वारा उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर कर कहा गया है कि 2018 में हाईकोर्ट ने उपनल संविदा कर्मचारियों को सरकारी नौकरी में नियमितीकरण का आदेश दिया था। जिसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को 2024 में झटका और संविदा कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था। जब हाईकोर्ट में इस पूरे मामले में अवमानना याचिका दाखिल हुई तो सरकार पिछले 1 साल से इसको लटकाती रही है।