Oct 10, 2026 Login
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उत्तराखंड:हाईकोर्ट ने यहाँ लगाई स्टोन क्रशर पर रोक,300 मीटर के दायरे में आबादी है या नहीं? जांच रिपोर्ट पेश करने के दिये आदेश

Uttarakhand: High Court bans stone crushers here, whether there is a population within 300 meters or not? Orders given to present investigation report

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में संचालित बालाजी स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खण्डपीठ ने स्टोन क्रशर के संचालन पर रोक बढ़ा दी है। कोर्ट ने स्टोन क्रशर मालिक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि 300 मीटर के दायरे में आबादी है या नही जाँच कर रिपोर्ट पेश करें।     

    आपको बता दे रामनगर समाजिक कार्यकर्ता अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि रामनगर के उदयपुरी चोपड़ा में सरकार ने बालाजी स्टोन क्रशर इंडस्ट्रीज को स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति 2021 में दी थी । यह स्टोन क्रशर पीसीबी के मानकों को ताक में रखकर स्थापित किया गया। 2021 के  मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर को आबादी क्षेत्र से 300 मीटर दूर स्थापित किया जाना था। जहां यह स्टोन क्रेशर लगाया गया है इसके सौ मीटर दूरी पर एक मकान व ढाई सौ मीटर की दूरी पर कई मकान है। याचिकाकर्ता का कहना है कि जो मकान 100 मीटर की दूरी पर है उसने स्टोन क्रशर मालिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया जबकि अन्य ने नही दिया। जिसके आधार पर सरकार ने स्टोन क्रशर का लाइसेंस दे दिया। जब सरकार से इसके बारे में पूछा गया तो सरकार ने कहा कि स्टोन क्रशर लगाने के लिए दूरी का मानक लागू नही है बाकि सभी मानक लागू है। याचिकाकर्ता का कहना है कि पीसीबी के मानकों के अनुसार स्टोन क्रशर आबादी क्षेत्र से 300 मीटर दूर लगाए जाए,सरकार ने इसे अनुमति कैसे दी? इस पर रोक लगाई जाए।