उत्तराखण्डः हेलीकॉप्टर क्रैश मामला! हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, सरकार को दिए अहम निर्देश

Uttarakhand: Helicopter crash case! High Court took suo motu cognizance, gave important instructions to the government

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विगत दिनों चार धाम यात्रा में लगे हेलीकॉप्टरों के क्रेश होने के मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से हैली सेवा संचालन से पूर्व  मौसम की जानकारी के अनुसार ही उड़ान की अनुमति प्रदान करने के साथ ही मानसून सीजन के दौरान हैली सेवाओं को बंद करने पर विचार कर निर्णय लेने के निर्देश दिए है। आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए फिलहाल चारधाम हैली सेवाओं पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि विगत दिनों चारधाम यात्रा में लगे हेलीकाप्टर के क्रेश लैंडिंग के 4 मामलों व 15 जून 2024 की सुबह रुद्रप्रयाग ज़िले के गौरी कुंड खर्क की पहाड़ियों में एक हेलिकॉप्टर क्रेश हो जाने से 7 लोगों की मृत्यु के मामले सामने आने के बाद का उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर आज कोर्ट की खंडपीठ ने हैली सेवाओं के संचालन मामले की गम्भीरता और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुनवाई की है।