उत्तराखंड HC:पंतनगर नेशनल हाईवे,नगला,और पंतनगर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर हुए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ जानिए खबर के लिंक में
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पंत नगर में नेशनल हाइवे, नंगला और पंतनगर यूनिवर्सिटी की जमीन पर अतिक्रमण करने के खिलाफ दायर जनहित पर सुनवाई करते हुए लोकनिर्माण विभाग, वन विभाग सहित पंतनगर विश्विद्यालय को निर्देशित करते हुए कहा है कि अतिक्रमणकारियों को चिन्हित कर 15 नवम्बर तक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट पेश करे। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 1 दिसंबर की तिथि नियत की है
आपको बता दें कि पूर्व में जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि इन जगहों में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हुआ है पन्त नगर विश्वविद्यालय की भूमि पर 193 अतिक्रमण नेशनल हाइवे पर 490 अतिक्रमण और फारेस्ट की भूमि पर भी हुआ है जो अभी चिन्हित नही किया गया है। ज्ञात हो कि पंतनगर निवासी अजय कुमार ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि जिला उधमसिंह नगर के पंतनगर ,नगला, नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की सरकारी भूमि पर पिछले कई सालों से अतिक्रमण कर अवैध रूप से निर्माण किया है, जिससे नेशनल हाइवे की सड़क संकरी हो गई है और सड़क दुर्घटनाओं की सम्भावना बनी हुई है साथ ही पिछले कुछ सालों में सार्वजनिक सम्पत्ति पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो गया है। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि नेशनल हाइवे और पंतनगर यूनिवर्सिटी की भूमि में अतिक्रमणकारियो के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए और उन्हें हटाया जाय।