Oct 13, 2026 Login
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उत्तराखंड HC : मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रुड़की के छात्रों को हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, अब फाइनल ईयर के की परीक्षा दे सकेंगे छात्र, कोर्ट ने दिए निर्देश

Uttarakhand HC: High court gave a big relief to the students of Motherhood Ayurvedic Medical College Roorkee, now students will be able to give the final year examination, the court gave instructions

नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मदर हुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज रुड़की द्वारा छात्रों को फाइनल ईयर परीक्षा में न बैठने दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मदरहुड आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज के छात्रों को परीक्षा फार्म भरवाकर परीक्षा में सम्मलित करने के दिशा निर्देश जारी किए है। 


आपको बता दे उत्तराखंड सरकार ने 14 अक्टूबर 2015 को शासनादेश जारी कर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की फीस 80 हजार से बढ़ाकर 2.15 लाख कर दी थी, जिसे आयुर्वेदिक कॉलेजों से बीएएमएस कर रहे छात्रों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने 9 जुलाई 2018 को उक्त शासनादेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताते हुए उसे निरस्त कर दिया। एकलपीठ के इस आदेश को आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों की एसोसिएशन ने खण्डपीठ में चुनौती दी। जिसे खण्डपीठ ने खारिज करते हुए एकलपीठ के आदेश को सही ठहराया। छात्रों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि आयुर्वेदिक कॉलेज ने बड़ी हुई फीस न जमा करने वाले छात्रों को नोटिस भेजकर अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने से वंचित किया है।