उत्तराखण्डः फायर सीजन में जंगलों में आग लगने का मामला! हाईकोर्ट ने 9 जनवरी तक मांगी रिपोर्ट
नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने फायर सीजन में प्रदेश के जंगलों में लगने वाली आग पर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली दायर कई जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जनवरी की तिथि नियत की है। कोर्ट ने पीसीएफ हॉप से कहा है कि 9 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करें। नही करने पर 9 जनवरी को कोर्ट में पेश हों। आज मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खण्डपीठ में हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग को लेकर कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमित्र मैनाली की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया कि कोर्ट 2021 से राज्य सरकार को वनों को आग से बचाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करती आ रही है, लेकिन अभी तक धरातल पर कुछ भी नही हुआ। फायर सीजन में प्रदेश के जंगल आग उगलते हैं। अभी तक पूर्व का आदेश का अनुपालन नही हुआ है। अगर पूर्व में जारी आदेशों का अनुपालन किया गया होता तो 2021 से अब तक फायर की घटनाओ में कमी आती। कोर्ट ने 2021 में मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित आग की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया था। वहीं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी इसपर काबू पाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था। जिसमें कहा था कि वनों, वन्यजीव व पर्यावरण को बचाने के लिए उच्च न्यायालय राज्य सरकार को दिशा-निर्देश जारी करें।