उत्तराखण्डः हल्द्वानी में देवखड़ी नाले पर अतिक्रमण का मामला! जनहित याचिका पर हुई सुनवाई, प्रशासन को नोटिसधारकों को दस्तावेज देने के निर्देश

Uttarakhand: Encroachment case on Devkhari drain in Haldwani! Public interest litigation heard, administration directed to provide documents to notice holders

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट में हल्द्वानी में देवखडी नाले पर हुए अतिक्रमण को लेकर स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने प्रशासन को आदेशित किया है कि जिन लोगों को अतिक्रमण हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं अगर उनके द्वारा कोई भी दस्तावेज की मांग की जाती है उन्हें उपलब्ध कराए जाए। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 25 फरवरी तिथि नियत की है। बता दें कि हल्द्वानी निवासी प्रियंका पाठक ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उन्हें अतिक्रमणकारी बताकर जिला प्रशासन द्वारा नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं द्वारा देवखडी नाले में कोई अवैध कब्जा नही किया है। उनके द्वारा कई आपत्तियां दर्ज कराई हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उनकी आपत्तियों के निस्तारण के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नही की गई। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है अतिक्रमण हटाने से पूर्व उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाए।